समाचार पत्र, दूध एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रात: 6.30 से प्रात: 9.30 बजे तक की जा सकेगी होम डिलेवरी

कोरोना वायरस: लॉक-डाउन
समाचार पत्र, दूध एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रात: 6.30 से प्रात: 9.30 बजे तक की जा सकेगी होम डिलेवरी
शासकीय प्रतिष्ठान एवं दुकानें आगामी आदेश तक रहेगी पूरी तरह बंद
लॉक-डाउन का कड़ाई से होगा पालन
गैस सिलेण्डर की हो सकेगी होम डिलेवरी
बैतूल की आवाज
कलेक्टर श्री राकेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री डीएस भदौरिया ने रविवार 22 मार्च को सायं जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144  के अंतर्गत प्रभावशील किए गए लॉक-डाउन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आगामी आदेश तक समूचे जिले में लॉक-डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 
कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने लॉक-डाउन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आगामी आदेश तक जिले में प्रात: 6.30 बजे से प्रात: 9.30 बजे तक समाचार पत्रों, दूध एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की जा सकेगी, परन्तु इसके लिए कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी।
लॉक डाउन अवधि के दौरान दवा दुकानें एवं सभी अस्पताल खुले रहेंगे। आवश्यक दवाओं की होम डिलेवरी भी की जा सकेगी।
बैंकों सहित समस्त कार्यालय एवं शासकीय प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे।
हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। समस्त नगर पालिकाओं की सीमा अन्तर्गत पेट्रोल पम्प बंद रहेंगे। शासकीय अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहन जिन पेट्रोल पम्पों से डीजल अथवा पेट्रोल प्राप्त करते हैं, उन पेट्रोल पम्पों को ऐसे वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल प्रदाय करने की अनुमति रहेगी।
विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। किसी भी नागरिकों को ऐसे आयोजन करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी।
अथराइज्ड गैस वितरण कम्पनियों को गैस सिलेण्डर की होम डिलेवरी करने की अनुमति रहेगी। 
बाजारों में समस्त दुकानें अथवा प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। 
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री डीएस भदौरिया ने कहा कि 22 मार्च 2020 की तरह ही आगामी दिनों में जिले में लॉक डाउन व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जो कि आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।